Thursday 5 April 2018

Salman Khan को हुई 5 साल की जेल, जानिये Wildlife Protection Act का वो का...





सलमान खान राजस्थान के जोधपुर में हिरण शिकार मामले में फँस गये हैं. अदालत ने उन्हें पांच साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है.

सलमान खान को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया है. यह अधिनियम देश में 1972 में बना था और फिर 2003 में इसे संशोधित किया गया था. इस अधिनियम में छह अनुसूचियां हैं जिसके तहत अलग अलग वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है. अनुसूची एक और अनुसूची दो में वैसे वन्यजीवों का जिक्र है, जिन्हें अपराध के लिए अधिकतम दंड देने का प्रावधान है.

अनुसूची तीन और अनुसूची चार में भी जीवों का जिक्र है, जिनके लिए बहुत कम सजा का प्रावधान है. वहीं अनुसूची पांच में वैसे जानवरों का एलान है जिनका शिकार नहीं किया जा सकता है.

काले हिरण को अनुसूची एक में ही रखा गया है. उसे इस श्रेणी में इस वजह से रखा गया है क्योंकि पहले उसका काफी शिकार हुआ करता था. ऐसे में सलमान खान द्वारा इसका शिकार करना उन्हें महंगा पड़ गया.

वन्य जीव अधिनियम के तहत कम से कम तीन साल और अधिक से अधिक ६ साल की जेल की सजा का प्रावधान है. ऐसे मामले में न्यूनतम 10 हजार रुपये से अधिकतम 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और सलमान खान को 10 हजार रुपये का ही जुर्माना लगा है.

काला हिरण संरक्षित जीव है सलमान खान का पुराना आपराधिक रिकार्ड रहा है और सरकारी वकील ने इस बात को कोर्ट में मजबूती से रखा है, जो सलमान खान के लिए कड़े सजा का आधार बन गया.

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